पंचायत शिक्षकों के मृत्यु प्रकरणों मे अनुग्रह राशि अब दोगुनी…

सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर दिवंगत के आश्रित परिवार
को अब मिलेगा 50 हजार रूपए का अनुग्रह अनुदान

रायपुर

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यरत पंचायत संवर्ग के शिक्षकों (शिक्षाकर्मियों) के परिवारों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने पंचायत संवर्ग के इन सेवारत शिक्षकों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 25 हजार रूपए से बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी है। यह राशि छह महीने के मूल वेतन की सीमा के अधीन होगी।
वित्त विभाग की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। उनके अनुमोदन के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इस आशय का संशोधन आदेश जारी कर दिया है। आदेश में राज्य शासन के दो नवम्बर 2011 के आदेश का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यरत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को छह महीने के मूल वेतन के बराबर अथवा रूपए 25 हजार, जो भी कम हो, अनुग्रह राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सेवा में रहते हुए शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 50 हजार रूपए (छह माह के मूल वेतन की सीमा के अधीन) अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह संशोधन, आदेश जारी होने की तारीख अथवा इसके बाद के मृत्यु प्रकरणों में लागू होगा। आदेश पिछले महीने की 30 तारीख को जारी किया गया।

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