दुकानदार आपका मोबाईल ना बनाए.. तो उपभोक्ता फोरम का ये फैसला आप को कर सकता है खुश…

जांजगीर-चांपा (संजय यादव). नए मोबाइल में १५ दिनों के बाद खराबी होने और उसे सुधार कर नहीं देने के मामले में उपभोक्ता फोरम द्वारा सैमसंग कंपनी को नया मोबाइल या उसकी कीमत वापस करने का फरमान सुनाया है। साथ ही वाद व्यय के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति अलग से देना होगा।

जांजगीर के भगत चौक पुरानी बस्ती निवासी जयकुमार पिता सीताराम राठौर ने कचहरी चौक स्थित एक दुकान से सैमसंग कंपनी का जे-२ माडल का मोबाइल २९ सितंबर २०१७ को खरीदा था। मोबाइल १५ दिनों बाद खराब हो गया, जिसे दुकानदार को सुधारने दिया गया। सुधार के नाम पर मोबाइल को सैमसंग कंपनी के सर्र्विस सेंटर भेजा गया। १० दिनों बाद उक्त मोबाइल के संबंध में पूछताछ करने पर जयकुमार को जवाब मिला कि मोबाइल में ज्यादा खराबी है, जिसमें ३५०० रुपए खर्च आएगा, तब उसने मोबाइल को वारंटी पीरियड में होना बताया, जिस पर दुकानदार ने फिर से सर्विस सेंटर भेजने की बात कही। १५ दिनों बाद बताया गया कि उक्त मोबाइल से कुछ तरल पदार्थ का रिसाव हो गया है, जो ग्राहक की लापरवाही से हुआ है। इसलिए मोबाइल का रिपेयरिंग चार्ज ग्राहक को देना होगा। इस जवाब के बाद जयकुमार ने कंपनी व दुकानदार को नोटिस देकर नया मोबाइल देने की बात कही, जिस पर संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला, जिससे क्षुब्ध होकर जयकुमार ने मामला उपभोक्ता फोरम में लगा दिया।

 

उपभोक्ता फोरम में सुनवाई के दौरान अध्यक्ष बीपी पांडेय व सदस्य मनरमण सिंह ने पाया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि कंपनी द्वारा सेवा में कमी की गई है। मामले मेें फैसला सुनाते हुए अध्यक्ष पांडेय व सदस्य सिंह ने सैमसंग कंपनी को वारंटी पीरियड में होने के कारण मोबइल को एक माह के भीतर सुधारकर देने या उसी माडल का नया मोबाइल देने कहा। नया मोबाइल नहीं देने की स्थिति में उपभोक्ता को कंपनी मोबाइल की कीमत ६९९० रुपए लौटाने का आदेश दिया। साथ ही उपभोक्ता फोरम द्वारा जयकुमार को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए ५ हजार रुपए तथा परिवाद व्यय स्वरूप ३ हजार रुपए एक माह के भीतर प्रदान करने का आदेश दिया है।
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