तो क्या इस फरमान के बाद शिक्षको पर गिर सकती है बर्खास्तगी की गाज…. ?

अम्बिकापुर जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग पाण्डेय ने साफ कर दिया है ,,, परिवीक्षाधीन शिक्षक का हड़ताल प्रदर्शन में शामिल होना और अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होना छत्तीसगढ शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2012 एवं छत्तीसगढ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 का उल्लघंन है। इस नियम मे शर्तो के मुताबिक सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही के प्रावधान है। जिला पंचायत सीईओ ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को तत्काल विद्यालयवार समीक्षा करने और अनाधिकृत रुप से स्कूल छोडकर गए शिक्षकों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है साथ ही प्रतिवेदन से जिला पंचायत को अवगत कराने के निर्देष भी दिए हैं।
जिला पंचायत सीईओ श्री पाण्डेय ने बताया कि उनको जानकारी मिली है कि शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों  20 नवम्बर 2017 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हो गए है। उन्होंने ये भी बताया कि इस हड़ताल में परिवीक्षाधीन एवं नियमितिकरण नहीं  किए गए पंचायत संवर्ग शिक्षक भी शामिल हो रहे हैं तथा विद्यालय में अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से  अनुपस्थित हैं। गौतलब है कि सविलियन समेत विभिन्न मांगो को लेकर शिक्षक पंचायत बीते तीन दिनो से बेमियादी हडताल पर है,, ऐसे मे सीईओ के इस फरमान से हडताल पर क्या असर पडता है ये देखना है………