जिस भूमि पर जिला कांग्रेस कार्यालय के लिए हो रहा भूमिपूजन उस भूमि का ग्राम पंचायत से नही हुआ प्रस्ताव…ग्राम पंचायत का आपत्ति के बावजुद हो रहा भूमिपूजन…

जांजगीर.चाम्पा। गांव में चराई के लिए आरक्षित व वितरण के लिए प्रतिबंधित भूमि को जिला कांग्रेस कार्यालय के लिए पार्टी द्वारा मांगे जाने पर प्रशासन आबंटन की तैयारी में है। इसकी अधिकांश औपचारिकताएं पूरी हो गई है। प्रब्याजी व भू.भाटक की राशि पटाए जाने के बाद इसका आबंटन कांग्रेस कार्यालय के लिए कर दिया जाएगा। जांजगीर.चांपा मार्ग पर दर्राभाठा के पास खसरा नंबर 1349/1 रकबा 3.900 हेक्टेयर में से डेढ़ एकड़ जमीन आबंटित किए जाने की मांग कांग्रेस ने अक्टूबर 2019 में आवेदन किया था। यह जमीन चारागाह की है और शासन के खसरा पी.2 में दर्ज कैपिᆬयत में इसके वितरण पर प्रतिबंध है। इसके आबंटन के लिए दावा आपत्ति मंगाया गया। तत्कालीन सरपंच ने इस पर दावा आपत्ति भी की थी मगर उसकी आपत्ति खारिज हो गई। अब कांग्रेस भवन के लिए जमीन आबंटन की तैयारी है। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के जिम्मेदार लोग संगठन के हित के लिए नियमों को ताक पर रखकर योजनाओं में रूकवाट बन रहे हैं। यहां शासन द्वारा चराई के लिए चिन्हांकित भूमि जिसका वितरण प्रतिबंधित है उस पर ही जिला कांग्रेस भवन बनाने के लिए आबंटित करने अर्जी दी है। जानकारी के अनुसार इस जमीन का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, बावजूद इसके सत्ताधारी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी चराई योग्य जमीन को आबंटित कराने जुटे हैं। आबंटन की प्रक्रिया चल रही है मगर उसके पहले ही जमीन की गड्ढों की पटाई शुरू हो गई है। ऐसे में ग्रामीणों में भी आक्रोश है। शासकीय भूमि के आबंटन के लिए आवेदक द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से ईश्तहार जारी कर निर्धारित स्थिति तक दावा आपत्ति मंगाया जाता है और आपत्ति दर्ज कराए जाने पर मामले की जांच कर आवेदन निरस्त करने का भी प्रावधान है। ग्रामीणों के अनुसार यहां जिला कांगे्रस के पदाधिकारियों द्वारा उक्त जमीन का मौका निरीक्षण कर अक्टूबर 2019 में समाचार पत्र में आबंटन के लिए ईश्तहार जारी किया। वहीं दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय थी। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा 30 अक्टूबर को आवेदन तैयारकर तहसीलदार कार्यालय में आपत्ति दर्ज भी कराई गई और उक्त जमीन को चारागाह व पंचायत के विकास कार्यों के लिए आरक्षित रखने की मांग की गई। मगर तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति के लिए किए आवेदन को पंचायत द्वारा अनुमोदित नहीं कराए जाने व केवल सरपंच और उपसरपंच का हस्ताक्षर होने का हवाला देकर निरस्त कर दिया गया। उक्त जमीन को जिला कांग्रेस को आबंटित किए जाने की तैयारी की जा रही है।

उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नही हुआ और गा्रम पंचायत ने तहसील कार्यालय मे आपत्ति भी दर्ज की है. लेकिन हमारी आपत्ति को खारिज कर दिया गयाा है. सरकार से कौन लड़ सकता है।

गोपी कुर्रे ,संरपच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत दर्राभाठा