कोर्ट में अमित जोगी ने कहा ना कहीं भागा था..और ना कहीं भागूंगा..इस देश मे ऐसा पहली बार हुआ है..पढिये पूरी खबर!..

बिलासपुर.. गिरफ्तारी के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पुलिस ने अमित जोगी को पेश किया..जहाँ वे खुद इस मामले की पैरवी कर रहे है..अमित जोगी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी बात रखते हुए ..यह कहा कि देश मे यह पहली बार हुआ है..जब हाईकोर्ट के फैसले को थाने में चुनौती दी गई है..और उन्हें गिरफ्तार किया गया है..मुझे न्यायपालिका पर विश्वास था ..इसलिए हमने गौरेला थाने में पंजीबद्ध हमारे विरुद्ध अपराध पर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नही लगाया था..और ना मैं कही भागा हूं.. और ना कही भागूंगा!..

दरअसल आज सुबह छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी को आज उनके दंतेवाड़ा प्रवास पर जाने से पहले ही गौरेला पुलिस ने बिलासपुर स्थित मरवाही सदन से गिरफ्तार कर लिया था.और उन्हें अपने साथ गौरेला लेकर पहुँची थी..अमित की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस आज मरवाही सदन पहुँची थी..

बता दे कि वर्ष 2013 में अमित जोगी से मरवाही विधानसभा चुनाव हारने के बाद समीरा पैकरा ने गौरेला थाने में नामांकन दाखिले के समय झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए गौरेला थाने में लिखित शिकायत की थी..और फरवरी 2018 में किये गए उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अमित जोगी के विरुद्ध भादवि की धारा 420,465,467,468,व 471 के तहत मामला दर्ज किया था..और इसी मामले उन्हें आज गिरफ्तार किया गया..