किसानों को निर्धारित प्रावधान के अनुसार हो सहायता राषि का भुगतान- कलेक्टर

  • दो दिवस के भीतर अन्तर की राषि भुगतान करने के निर्देष 
  • तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस 
  • मुआवजा वितरण मे मनमानी से नाराज कलेक्टर
अम्बिकापुर
जिले के लुण्ड्रा तहसील अन्तर्गत आने वाले 18 गांवों के किसानों की फसल गत 26 फरवरी को ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुई थी। इन गावों के 570 किसानों को शासन द्वारा 17 लाख 88 हजार 524 रूपये की सहायता राषि का भुगतान किया गया था। कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैन को ओलावृष्टि से फसल प्रभावित लुण्ड्रा तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत आसनडीह के पूर्व सरपंच श्री जयराम तथा छेरमुड़ा एवं दुन्दु सहित अन्य किसानों को कम सहायता राषि के भुगतान संबंधी षिकायत प्राप्त होने पर त्वरित जांच कराई गई। जांच के दौरान आर.बी.सी. 6-4 के नये नियमों के तहत 570 किसानों में से 88 किसानों को बोनी क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम एक हजार रूपये से कम की सहायता राषि देने के संबंध में अन्तर पाया गया। कलेक्टर ने सहायता राषि में पायी गई अन्तर की राषि को संबंधितों को दो दिवस के भीतर भुगतान करने के निर्देष दिये है। उन्होंने लुण्ड्रा तहसीलदार श्री इरषाद अहमद को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्देषित किया है कि किसानों को मिलने वाली सहायता राषि निर्धारित प्रावधानों से कम न हो- यह सुनिष्चित करें। श्रीमती सैन ने जिले के अन्य तहसीलदारों को भी किसानों को दी गई सहायता राषि के संबंध में आवष्यक परीक्षण करने के निर्देष दिये है।
गौरतलब है कि शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर शासन द्वारा असिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 6 हजार 800 रूपये तथा सिंचित क्षेत्र के लिए 13 हजार 500 की सहायता राषि का प्रावधान किया गया है। साथ ही किसानों के फसल क्षति होने पर आर.बी.सी. 6-4 के नये प्रावधानों के तहत न्यूनतम एक हजार रूपये की सहायता राषि देने के संबंध में निर्देष जारी किये गये थे।